सलमान खान के कितने केस है

Last update 19/8/ 2026
सलमान खान और उनसे जुड़े कानूनी मामले
अभिनेता सलमान खान पर मुख्य रूप से पांच कानूनी मामले दर्ज रहे हैं। इनमें चार मामले राजस्थान में काला हिरण शिकार और उससे जुड़े अवैध हथियार रखने से संबंधित हैं, जबकि पांचवां मामला मुंबई का चर्चित कार एक्सीडेंट (हिट एंड रन) केस है।
हिरण शिकार के मामलों में सलमान खान के साथ अभिनेता सतीश शाह समेत छह लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन मामलों में भवाद और घोड़ा फार्म में हिरण शिकार, कांकणी गांव में काला हिरण शिकार और हथियार कानून (आर्म्स एक्ट) का केस शामिल है।
लॉरेंस बिश्नोई की धमकी और दुश्मनी का कारण
कांकणी हिरण शिकार मामले के कारण ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफी समय से सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है।
हाल ही में सलमान खान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावरों का मुख्य टारगेट सलमान खान ही थे, लेकिन उनकी कड़ी सुरक्षा के कारण शूटर उन तक नहीं पहुंच सके और उन्होंने मौका पाकर बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया।
बिश्नोई समाज की धार्मिक मान्यताएं और हिरण संरक्षण
बिश्नोई समाज सदियों से पर्यावरण और वन्यजीवों, विशेषकर हिरणों का संरक्षण करता आ रहा है। राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग हिरण को अपने परिवार के सदस्य और भगवान का स्वरूप मानते हैं।
इस समाज में हिरण के संरक्षण की परंपरा इतनी गहरी है कि महिलाएं कई बार हिरण के अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह स्तनपान कराकर पालती हैं। बिश्नोई समाज में हिरण को बेहद पवित्र और पूजनीय स्थान दिया गया है।
दुश्मनी की असली वजह
लॉरेंस बिश्नोई के अनुसार, सलमान खान पर बिश्नोई समाज के पूजनीय हिरण के शिकार का आरोप है। धार्मिक भावनाओं के आहत होने को ही लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग द्वारा सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने और उन्हें निशाना बनाने की मुख्य वजह बताया जाता है।
सलमान खान शूटरों की हिस्ट लिस्ट पर थे सलमान के शूटिंग सेट पर अनजान शख्स घुसा
1.पहला केस: दो कृष्णमृग (काला हिरण) शिकार मामला (1998)
साल 1998 में सलमान खान निर्माता सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए राजस्थान में थे। इसी दौरान 26 सितंबर 1998 की रात उन पर दो कृष्णमृग (काला हिरण) के शिकार का गंभीर आरोप लगा। इस चर्चित Salman Khan Black Buck Poaching Case में सलमान के साथ 7 अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए Wildlife Protection Act (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया था।
मूवी देखें: अगर आप सलमान खान की 1998 की यह चर्चित फिल्म देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके Prime Video पर ‘हम साथ साथ हैं’ देखें।

जांच, गवाह और सलमान खान की पहली गिरफ्तारी
इस कानूनी मामले (Salman Khan Legal Cases) में कुल 36 लोगों को गवाह बनाया गया था। जांच एजेंसियों ने 7 अक्टूबर 1998 को सलमान खान की जिप्सी गाड़ी बरामद की। इसके बाद 11 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई और 15 अक्टूबर 1998 को पुलिस ने सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया। अगली ही तारीख 16 अक्टूबर को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
Jodhpur Court Verdict: अदालत का फैसला और सजा का ऐलान
यह केस जोधपुर की अदालत में लंबे समय तक चला। 23 नवंबर 2005 को कोर्ट में पेश न होने के कारण सलमान खान की जमानत जब्त कर वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्होंने 12 दिसंबर 2005 को कोर्ट में सरेंडर किया। आखिरकार, 17 फरवरी 2006 को Jodhpur Court के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार जैन ने ऐतिहासिक Verdict सुनाते हुए सलमान खान को दोषी पाया और उन्हें 1 साल की सजा व ₹5,000 जुर्माने का आदेश दिया।
मीडिया कवरेज और देशव्यापी विरोध
हिरण शिकार के इस पूरे वाकये को सबसे पहले 8 अक्टूबर 1998 को ‘दैनिक भास्कर’ समाचार पत्र ने ब्रेक किया था। खबर सामने आते ही देशभर में सलमान खान के खिलाफ तीखा विरोध शुरू हो गया, जिसने आगे चलकर इस केस को बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी मीडिया खबरों में से एक बना दिया।
| केस का नाम | मुख्य आरोप/धाराएं | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| भवाद गांव में चिंकारा शिकार केस 1998 | 26 सितंबर 1998 | हाईकोर्ट से बरी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित । |
| मथानिया (घोड़ा फार्म) शिकार केस 1998 | 28-29 सितंबर 1998 की रात एक और हिरण का शिकार। ड्राइवर हरीश दुलानी गवाह थे | हाईकोर्ट से बरी ,मामला अब सुप्रीम कोर्ट में । |
| कांकड़ी काला किरण (कृष्ण मृग) शिकार केस 1998 | 1-2अक्टूबर 1998 कांकड़ी में दो काले हिरण का शिकार। साथ में सह कलाकार भी थे। | CJM कोर्ट से 5 साल की सजा, अपीलीय अदालत में मामला जारी। |
| अवैध हथियार (आर्म्स एक्ट) केस 1998 | शिकार के दौरान लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुके हथियारों के इस्तेमाल का आरोप | जोधपुर कोर्ट ने बरी कर दिया |
| मुंबई हिट एंड रन केस 2002 | मुंबई के बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ाने का आरोप। | मुंबई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की अपील दर्ज |
दूसरा केस: मथानिया घोड़ा फार्म हाउस हिरण शिकार मामला
सलमान खान पर हिरण शिकार का दूसरा मामला मथानिया स्थित घोड़ा फार्म हाउस से जुड़ा है। 29 सितंबर 1998 की रात उन पर एक और हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। इस Ghoda Farm House Chinkara Poaching Case में सलमान खान समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे मामले में 42 गवाह शामिल किए गए थे।
मुख्य गवाह हरीश दुलानी के बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग
इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जिप्सी के ड्राइवर हरीश दुलानी को मुख्य गवाह बनाया गया। हरीश दुलानी ने अदालत में यह गवाही दी थी कि सलमान खान खुद जिप्सी चला रहे थे और उन्होंने ही हिरण पर गोली चलाई थी। गवाह के अनुसार, शिकार किए गए हिरण की खाल ओम जी घोड़ा फार्म में उतारी गई थी।
जांच के दौरान 7 अक्टूबर 1998 को वन विभाग के अधिकारियों ने दुलानी के बयान दर्ज किए। इसके बाद 13 अक्टूबर 1998 को सलमान खान की मौजूदगी में इस गवाही की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। अगले ही दिन 14 अक्टूबर 1998 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने फिर से बयान दर्ज हुए।
गवाह का अचानक गायब होना और कानूनी स्थिति
हरीश दुलानी ने कुल मिलाकर तीन बार मुख्य मजिस्ट्रेट और वन विभाग के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए थे। उन्होंने अपना आखिरी बयान 24 जनवरी 2002 को दिया था। हालांकि, 21 मार्च 2002 को कोर्ट में अंतिम सुनवाई के दौरान पेश होने के तुरंत बाद हरीश दुलानी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे।

मुख्य गवाह के गायब होने के बावजूद यह Salman Khan Court Case Trial भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल वन्यजीव संरक्षण मामलों में गिना जाता है।
तीसरा केस: कांकणी हिरण शिकार का मामला
सलमान खान के खिलाफ तीसरा मामला दो काले हिरणों के शिकार का है, जो जोधपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित की अदालत में विचाराधीन था। इस अदालत में पूनम चंद और छोगाराम बिश्नोई ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 को कांकणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार सलमान खान ने किया है। इस Kankani Blackbuck Poaching Case में उनके साथी कलाकार नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान भी जिप्सी में मौजूद थे।
चश्मदीदों का बयान और सफेद जिप्सी की कहानी
छोगाराम बिश्नोई और पूनम चंद बिश्नोई ने अपनी शिकायत में बताया था कि 1 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि लगभग 1:30 बजे एक सफेद खुली जिप्सी गाड़ी में बैठकर सलमान खान और उनके साथी कलाकार आए थे। उन्होंने अपनी आंखों से सलमान खान को हिरण का शिकार करते देखा था।
इस घटना से पहले भी 30 सितंबर 1998 की शाम को गांव वालों ने खेतों के पास काले हिरणों के झुंड के पीछे इसी सफेद जिप्सी को भागते देखा था।
आरोप पत्र और 51 गवाहों की सूची
20 फरवरी 2006 को वन विभाग की ओर से Court Trial में आरोप पत्र पेश किया गया था, जिसमें सलमान खान को दोषी माना गया। कोर्ट ने सलमान खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान को आरोपी मानते हुए 27 फरवरी 2006 को सभी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए पाबंद किया था और हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने को कहा था। इस पूरे मामले में वन विभाग ने 51 गवाहों की सूची पेश की थी।
Jodhpur Court Verdict: 5 साल की सजा का ऐलान
इस मामले में जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 अप्रैल 2018 को Salman Khan Case Conviction पर फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी माना और 5 साल का साधारण कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सलमान खान एक बहुचर्चित कलाकार और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनके कार्यों का आम जनता अनुसरण करती है। उसके बावजूद सलमान खान ने दो वन्य जीव कृष्ण मृगों का शिकार किया।
निचली अदालत का फैसला और सुप्रीम कोर्ट में अपील
सलमान खान के खिलाफ इसके पहले भी दो प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनमें निचली अदालत ने सलमान को दोषी माना था और सजा सुनाई थी। हालांकि, उस सजा के खिलाफ जब सलमान ने हाईकोर्ट में अपील की, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और Supreme Court Appeal में यह मामला अभी प्रक्रियाधीन चल रहा है।
4.अवैध हथियार रखना और उसे हिरण शिकार करने का केस– सलमान खान पर चौथा मामला आर्म्स एक्ट केस है 15 अक्टूबर 1998 को वन अधिकारी ललित बोड़ा ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कराया था बोडा ने सलमान पर आरोप लगाया की जांच में पाया गया कि सलमान खान ने लाइसेंस खत्म हो चुके हथियारों से हिरणों का शिकार किया था इस बात की पुष्टि एफएसएल की रिपोर्ट से भी हुई है लायसेंस की अवधि खत्म हो जाने के बाद हथियार अवैध माना जाता है । यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है।
5.मुंबई में एक्सीडेंट का केस– 28 सितंबर 2002 सुबह 3:00 बजे अभिनेता सलमान खान अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी लेकर घर के लिए निकले थे तेज गाड़ी चलाते हुए बांद्रा पश्चिम के हिल रोड पर गाड़ी मोड़ते हुए बाय अपना नियंत्रण खो बैठी और फुटपाथ पर सोए हुए पांच लोगों को कुचल दिया जिसमें से एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी सलमान खान पर आरोप था कि वह शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे लेकिन एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा कि उनके ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे और सलमान खान के इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया और मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा सलमान खान लगातार विवादों में घिर चुके थे।
इस मामले में सलमान खान को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी जिसे सलमान खान ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी और साल 2015 में सलमान खान को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया सलमान खान सभी आरोपों से मुक्त हो गए हालांकि खबरें आई कि सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है।
1.काला हिरण का मामला क्या है?
सलमान खान पर पांच हिरणों को मारने का आरोप है सलमान खान सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग करने राजस्थान के जोधपुर गए थे जहां उन्होंने हिरण शिकार किया था । सलमान खान के पूर्वजों में वन्य प्राणी के शिकार की प्रथा का जिक्र भी उनके रिश्तेदार की जीवनी में मिलता है लेकिन सलमान खान परिवार और उनके परिवार के लोग आज नामचीन हस्तियों में शुमार है हालांकि कोर्ट में सलमान खान का आरोप सिद्ध हुआ है।
2.काला हिरण केस का क्या हुआ था?
काले हिरण शिकार में सलमान खान को सजा हुई थी उन पर आरोप साबित हुआ था और यह मामला भारत की निचली अदालतों से उच्च और उच्चतम न्यायालय में चल रहा है।
3.बिश्नोई समाज काला हिरण को क्या मानता है?
विश्नोई समाज के लोग काले हिरण को अपना भगवान अपना देवता मानता है वह हिरण की पूजा करता है क्योंकि विश्नोई समाज हिरण को भगवान श्रीकृष्ण का अवतार मानता है।
4.क्या सलमान खान ने काला हिरण मारा था?
हां सलमान खान पर चार हिरणों के शिकार का आरोप है निचली अदालतों में सलमान खान पर आरोप साबित भी हुआ है और सलमान खान को एक वर्ष और पांच साल की सजा भी इन मामलों में सुनाई गई थी हालांकि सलमान खान ने हिरण शिकार को कभी भी स्वीकार नहीं किया है।
5.बिश्नोई ने काले हिरण की पूजा क्यों की?
विश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वह हिरण को भगवान का अवतार मानते हैं।
6.बिश्नोई जाति के लोग किसकी पूजा करते हैं?
विश्नोई समाज के लोग पर्यावरण और वन प्राणी हिरण की पूजा करते हैं इस जाति के लोगों में हिरण के प्रति गहरी आस्था है।
डिस्क्लेमर (Disclaimer):
”यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक (Informational) उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी 1998 के अखबार के अभिलेखों (Archives), सार्वजनिक मीडिया रिपोर्ट्स और अदालती कार्यवाहियों पर आधारित है। हमारा मकसद केवल ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देना है, किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं।”
नोट -सलमान खान से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए अपने ब्लॉग Bollywood Yatraa से जहां मिलती हैं आपको सलमान खान से जुड़ी हर खबर ऐसी खबरें जो आप अभी तक नहीं जानते जिनके बारे में आप गूगल पर खोज रहे हैं उन सभी खबरों की जानकारी आपको बॉलीवुड यात्रा पर उपलब्ध है। सलमान खान के शुरुआती करियर से जुड़े ऐसे सभी अखबार आपको बॉलीवुड यात्रा पर उपलब्ध मिलेंगे आप हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हर अपडेट आप तक सीधे पहुंचेगी बनी रही है हमारे साथ बॉलीवुड यात्रा के साथ।